Income tax (नया vs पुराना regime), GST और HRA — अपनी जानकारी भरें, तुरंत जवाब पाएं। कोई login नहीं, कोई डेटा सेव नहीं होता।
इनकम टैक्स · FY 2025-26 (AY 2026-27)
सिर्फ पुराने सिस्टम के डिडक्शन
सैलरी या इनकम डालिए — दोनों सिस्टम का टैक्स यहाँ दिखेगा।
Slab rates FY 2025-26 के हिसाब से। नए regime में ₹12 lakh तक taxable income पर rebate (marginal relief के साथ), standard deduction ₹75,000; पुराने में ₹50,000। Capital gains की special rates, surcharge relief और agricultural income इस calculator में नहीं हैं — यह एक अंदाज़ा है, फाइनल टैक्स के लिए हमसे बात करें।
GST
Amount डालिए।
Rate अपने प्रोडक्ट / सर्विस के HSN-SAC के हिसाब से चुनें। गलत rate पर notice आता है — कन्फर्म करना हो तो हमसे पूछें।
HRA
संख्याएँ दर्ज करें।
HRA छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है। अगर साल का किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो मकान मालिक का PAN ज़रूरी है।
Advance Tax
टैक्स का अनुमान भरें। आप ऊपर दिए गए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
TDS के बाद बचा हुआ टैक्स ₹10,000 या उससे ज़्यादा हो, तो advance tax देना ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन्स (60+) जिनकी बिज़नेस इनकम नहीं है, उन्हें advance tax नहीं देना पड़ता। किस्त में देरी या कमी होने पर 234B / 234C का ब्याज लगता है।
ITR, GST या टैक्स प्लानिंग — अपनी जानकारी भेजें, CA टीम 15 मिनट में बताएगी कि क्या करना है।
जिनके पास कम deductions हैं (80C, होम लोन, HRA), उनके लिए आमतौर पर नया सिस्टम सस्ता पड़ता है। अगर deductions ज़्यादा हैं, तो पुराना सिस्टम बेहतर हो सकता है। कैलकुलेटर दोनों का टैक्स एक साथ दिखाता है।
नए सिस्टम में अगर टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख तक है, तो रिबेट की वजह से टैक्स जीरो हो जाता है। सैलरी वालों के लिए ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर टैक्स जीरो है। कैपिटल गेन्स जैसी स्पेशल इनकम पर यह रिबेट नहीं मिलता।
नहीं, यह सिर्फ एक अनुमान है। कैपिटल गेन्स, सरचार्ज रिलीफ, घाटे और अन्य खास मामलों के लिए CA से टैक्स कैलकुलेशन करवाएं।
नहीं। सारा हिसाब आपके ब्राउज़र में होता है, सर्वर पर कुछ भी नहीं भेजा जाता।